कैनरा बैंक ने अनिल अंबानी के ऋण खाते को 'धोखाधड़ी' घोषित करने का आदेश वापस लिया, बॉम्बे हाई कोर्ट को दी जानकारी
📅 तारीख: 10 जुलाई 2025
📍 मुंबई
देश के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कैनरा बैंक ने गुरुवार, 10 जुलाई 2025 को बॉम्बे हाई कोर्ट को सूचित किया कि उसने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस के ऋण खाते को 'धोखाधड़ी' (Fraudulent) घोषित करने का आदेश वापस ले लिया है।
इस मामले में सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि अब इस याचिका में कुछ भी शेष नहीं बचता, क्योंकि बैंक स्वयं ही अपना आदेश वापस ले चुका है। इससे अनिल अंबानी को एक बड़ी राहत मिली है, जो पिछले कुछ समय से इस निर्णय के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे।
🔍 पृष्ठभूमि:
कैनरा बैंक ने पहले अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस के खाते को धोखाधड़ी की श्रेणी में रखा था, जिस पर अनिल अंबानी ने आपत्ति जताते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि इस निर्णय से उनकी प्रतिष्ठा को गहरा नुकसान हुआ है और यह नियमों का उल्लंघन है।
🏛️ अदालत में क्या हुआ?
आज की सुनवाई में कैनरा बैंक के वकील ने कोर्ट को सूचित किया कि बैंक ने स्वेच्छा से अपना आदेश रद्द कर दिया है और अब खाते को धोखाधड़ी नहीं माना जा रहा है। इस पर कोर्ट ने याचिका को बंद करते हुए कहा कि "अब इस मामले में कुछ भी शेष नहीं बचा है, इसलिए याचिका का निस्तारण किया जाता है।"
💬 क्या बोले विशेषज्ञ?
वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला अनिल अंबानी और उनकी कंपनियों के लिए सकारात्मक संकेत है, क्योंकि 'फ्रॉड अकाउंट' की श्रेणी में आने से कंपनियों को कई तरह की कानूनी और वित्तीय बाधाएं झेलनी पड़ती हैं।
📌 निष्कर्ष:
कैनरा बैंक द्वारा लिया गया यह कदम अनिल अंबानी के लिए कानूनी और व्यावसायिक दृष्टि से एक बड़ी जीत मानी जा रही है। साथ ही, यह मामला बैंकों द्वारा लिए जाने वाले फैसलों की पारदर्शिता और उसके न्यायिक मूल्यांकन की अहमियत को भी
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