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Indian Panel Code (IPC) Section For Haryana Police Exam

Indian Panel Code (IPC) Section For Haryana Police Exam


भारतीय दण्ड संहिता यानी IPC (Indian Penal Code) देश के अंदर किसी भी नागरिक द्वारा किए गये कुछ अपराधों की परिभाषा व दंड का प्रावधान करती है। IPC भारत के पहले कानून आयोग की सिफारिश पर 1833 के चार्टर एक्ट के तहत 1860 में अस्तित्व में आया। भारतीय दंड संहिता को 1 जनवरी, 1862 को ब्रिटिश शासन के दौरान प्रभावी किया गया था। मौजूदा दंड संहिता जिसे भारतीय दंड संहिता 1860 के नाम से जाना जाता है इसका प्रारूप लॉर्ड मेकाले द्वारा तैयार किया गया है।


Indian Panel Code (IPC) Section 

भारतीय दण्ड सहिंता में धाराओं का मतलब


*धारा 307 = हत्या की कोशिश*

*धारा 302 =हत्या का दंड*

*धारा 376 = बलात्कार*

*धारा 395 = डकैती*

*धारा 377= अप्राकृतिक कृत्य*

*धारा 396= डकैती के दौरान हत्या*

*धारा 120= षडयंत्र रचना*

*धारा 365= अपहरण*

*धारा 201= सबूत मिटाना*

*धारा 34= सामान आशय*

*धारा 412= छीनाझपटी*

*धारा 378= चोरी*

*धारा 141=विधिविरुद्ध जमाव*

*धारा 191= मिथ्यासाक्ष्य देना*

*धारा 300= हत्या करना*

*धारा 309= आत्महत्या की कोशिश*

*धारा 310= ठगी करना*

*धारा 312= गर्भपात करना*

*धारा 351= हमला करना*

*धारा 354= स्त्री लज्जाभंग*

*धारा 362= अपहरण*

*धारा 415= छल करना*

*धारा 445= गृहभेदंन*

*धारा 494= पति/पत्नी के जीवनकाल में पुनःविवाह*

*धारा 499= मानहानि*

*धारा 511= आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न के लिए दंड।*

*शेयर जरूर करें ताकि और I लोग भी ये जानकारी जान सकें...*

*भारतीय दंड संहिता*  

*या*

भारतीय दंड विधान या

 *प्रस्तावना* 

*धारा - 1 =संहिता का नाम और विस्तार।*

 *साधारण स्पष्टीकरण* 

*धारा - 21= लोक सेवक।*

*धारा - 34 सामान आशय।*

*धारा - 52 = सद् भावपूर्ण।*

*धारा - 52. क = संश्रय।*

♦ *साधारण अपवाद* 

*धारा - 76 तथ्य की भूल के कारण अपराध (विधि द्वारा आबद्ध )।*

*धारा - 79 = तथ्य की भूल के कारण अपराध (विधि द्वारा न्यायनुमतः)।*

*धारा - 81 =यदि बड़ी हानि रोकने के लिए छोटी हानि करना अपराध नही।*

*धारा - 82 = 7 वर्ष से कम शिशु का अपराध नही।*

*धारा - 83 = 7-12 वर्ष के बीच अपराध नही (यदि अपरिपक्व हो)।*

*धारा - 84 = पागल द्वारा अपराध नही है।*

*धारा - 85 =मद्यपान में अपराध नही (इच्छा के विरुद्ध मद्यपान )।*

*धारा - 86 = मद्यपान में अपराध (इच्छा से, बिना ज्ञान के )।*

 *प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार* 

*धारा - 96 = आत्मरक्षा में अपराध नही है।*

*धारा - 97 = अपना व दूसरे के शरीर, चोरी, लूट व रिष्टी में आत्मरक्षा का अधिकार।*

*धारा - 98 = पागल व बच्चों के हमले पर आत्मरक्षा का अधिकार।*

*धारा - 99 = आत्मरक्षा के अधिकार के बन्धन।*

*धारा - 100 = आत्मरक्षा में मृत्यु कारित करना (1. मृत्यु होने की आशंका हो। 2. गम्भीर चोट की आशंका हो 3. बलात्कार के हमले पर 4. प्रकृति के विरुद्ध काम - तृष्णा करने पर 5.व्यपहरन में 6. कहीं पर बंद हो और वहा से छूटने के लिए 7. अम्लीय हमले पर)।*

*धारा - 101 = आत्मरक्षा में मृत्यु से भिन्न कोई चोट मारने का अधिकार।*

*धारा - 102 = आत्मरक्षा का अधिकार का प्रारंभ और बना रहना।*

*धारा - 103 = सम्पति की प्रतिरक्षा में मृत्युकारित करने का अधिकार (1.रात्री ग्रह भेदन 2. मानव के रहने वाले जगह पर रिष्टी (आग लगाना) 3. ग्रह-अतिचार में)।*

*धारा - 104 = आत्मरक्षा में मृत्यु से भिन्न कोई चोट पहुंचाने का अधिकार (सम्पत्ति के लिए )।*

*धारा - 106 = आत्मरक्षा में निर्दोष व्यक्ति को हानि पहुचाने का अधिकार।* *आपराधिक षडयंत्र* 

*धारा - 120.क = आपराधिक षड़यंत्र की परिभाषा (दो या दो से अधिक लोग रचे)।*

*धारा - 120.ख = आपराधिक षड्यंत्र का दण्ड।*

 *सरकार के विरुद्ध अपराध*

*धारा - 121 = सरकार के विरुद्ध युध्द, प्रयत्न, दुष्प्रेरण करना।*

*धारा - 121.क = धारा - 121 का षड़यंत्र करना।*

*धारा - 122 = सरकार के विरुद्ध करने के आशय से युद्ध के सामान इकठ्ठा करना।*

*धारा - 123 = युध्द की होने वाली घटना को सफल बनाने के आशय से छिपाना।*

*धारा - 124 = किसी विधिपूर्वक शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश या प्रयोग करने या अवरोध करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला।*

*धारा - 124.क = राजद्रोह।*

 *लोक अशांति के अपराध* 

*धारा - 141 = विधि विरुद्ध जमाव (पाँच या ज्यादा )।*

*धारा - 142 = विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना।*

*धारा - 143 = दण्ड।*

*धारा - 144 = घातक  हत्यार लेकर जमाव में सम्मिलित होना।*

*धारा - 149 = विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना (सामान उद्देश्य हो)।*

*धारा - 151 = पाँच या से अधिक लोगों को बिखर जाने का आदेश देने के बाद भी बना रहना।*

*धारा - 153 = किसी धर्म, वर्ग, भाषा, स्थान, या समूह के आधार पर सौहार्द बिगाड़ने का कार्य करना।*

*धारा - 159 = दंगा (दो या अधिक लोग लड़कर लोक शान्ति में विध्न डाले)।*

*धारा - 160 = दगें का दण्ड।*

 *लोक सेवकों के अपराध* 

*धारा - 166 = लोक‌ सेवक सरकारी काम न करें किसी को नुकसान पहुंचाने के आशय से।*

*धारा - 166.क = कोई लोक जानते हुए सरकारी कार्य की अपेक्षा करना।*

*धारा - 166.ख = किसी प्राइवेट या सरकारी अस्पताल में पीड़ित का उपचार न करना (अपराधी केवल संस्थान का मुख्य होगा)।*

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